जन्म प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
संबंधित विभाग की ई-सेवाओं का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता का राज्य पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है।
उपयोगकर्ता राज्य पोर्टल पर लॉगिन करके विभिन्न विभागों की ई-सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
-
पंजीकृत उपयोगकर्ता: यहाँ क्लिक करें
-
नए उपयोगकर्ता: यहाँ क्लिक करें
जन्म प्रमाण पत्र के लिए ई-फॉर्म भरने की प्रक्रिया
1. जन्म प्रमाण पत्र के लिए ई-फॉर्म ऑनलाइन भरा जा सकता है।
2. जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु नागालैंड राज्य पोर्टल पर पंजीकृत उपयोगकर्ता होना आवश्यक है।
3. ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के लिए “Submit Online” (ऑनलाइन जमा करें) बटन पर क्लिक करना होगा।
4. ऑनलाइन फॉर्म भरते समय सामान्य विवरणों के अतिरिक्त निम्नलिखित जानकारी तैयार रखें:
-
अपना पूरा पता।
-
जन्म के समय माता-पिता का पता (जन्म प्रमाण पत्र का बिंदु 7)।
-
स्थायी पता (जन्म प्रमाण पत्र का बिंदु 8)।
-
आवेदक एवं उसके पति/पत्नी की शैक्षणिक योग्यता (बिंदु 12 और 13)।
-
विवाह के समय माता की आयु (बिंदु 17)।
-
संबंधित child के जन्म के समय माता की आयु (बिंदु 18)।
-
प्रसव की विधि (जन्म प्रमाण पत्र का बिंदु 21)।
5. ई-फॉर्म में चिह्नित सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरना आवश्यक है।
6. जन्म प्रमाण पत्र संबंधित जिले के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। इसलिए “Please select the district where you want your form to be processed” (कृपया उस जिले का चयन करें जहाँ आप अपने फॉर्म का प्रसंस्करण करवाना चाहते हैं) फ़ील्ड में सही जिले का चयन करें। गलत जिले का चयन करने पर आवेदन के निस्तारण में देरी हो सकती है या आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
7. ई-फॉर्म में दर्ज की गई कोई भी गलत या भ्रामक जानकारी संबंधित जिले के विभागीय अधिकारियों द्वारा आवेदन अस्वीकार किए जाने का कारण बन सकती है।
8. ई-फॉर्म के साथ अपलोड किए जाने वाले संलग्नकों का कुल फ़ाइल आकार 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि फ़ाइल का आकार 2 MB से अधिक है, तो ई-फॉर्म विभाग को आगे की प्रक्रिया के लिए जमा नहीं होगा।
9. इस फॉर्म को भरकर आप यह सुनिश्चित करते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए ई-फॉर्म में दी गई सभी जानकारियाँ सही और वैध हैं।
10. ई-फॉर्म भरकर जमा करने के बाद आपको एक Transaction ID (लेन-देन पहचान संख्या) प्राप्त होगी। इसे भविष्य के संदर्भ तथा आवेदन की स्थिति की जाँच के लिए सुरक्षित रखें। विभागीय अधिकारियों से आगे किसी भी प्रकार का पत्राचार करते समय संबंधित Transaction ID का उल्लेख करें।
11. जमा किए गए ई-फॉर्म का शुल्क नकद में जमा करने के लिए आपको Transaction ID के साथ व्यक्तिगत रूप से संबंधित विभाग के कार्यालय में जाना होगा।
12. यदि आपके द्वारा दर्ज की गई Login ID और Password सही हैं, तो आपका फॉर्म विभाग को जमा हो जाएगा। जन्म प्रमाण पत्र के ई-फॉर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए बिंदु 4 से 10 देखें।
13. यदि शिशु की आयु 21 दिनों से अधिक है, तो शपथ पत्र (Affidavit) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
14. फॉर्म जमा करने के अतिरिक्त, आवश्यकता होने पर ई-फॉर्म में दिए गए “Print” (प्रिंट) बटन पर क्लिक करके फॉर्म का प्रिंटआउट भी लिया जा सकता है।
Visit: https://www.nagaland.gov.in/portal/portal/StatePortal/OnlineService/BirthCertiService
लोंगलेंग जिला
उपायुक्त कार्यालय परिसर
Location : उपायुक्त कार्यालय परिसर | City : लोंगलेंग | PIN Code : 798625